TPC कमांडर बिनोद गंझू को हाईकोर्ट से मिली बेल

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टेरर फंडिंग केस के आरोपी प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TPC के कमांडर बिंदेश्वर गंझू उर्फ बिनोद गंझू को झारखंड हाईकोर्ट ने बेल दे दी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की बेंच में विनोद गंझु की बेल पर सुनवाई हुई.  बिंदेश्वर गंझू उर्फ बिनोद गंझू के ऊपर चतरा जिले के टंडवा थाना में वर्ष 2017 में कांड संख्या 2 दर्ज की गई थी जिसे टेकओवर कर NIA ने जाँच की है. विनोद गंझू पर NIA ने IPC की धारा 147,148,149,427,3,4 आर्म्स एक्ट की धारा 27 और CLA (क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट) ACT की धारा 17(i),(ii) के तहत चार्जशीट दाखिल की है.जाँच एजेंसी ने उसके ठिकाने से क़रीब 90 लाख से ज्यादा की रकम भी नकद बरामद की थी।

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