रांची में 480 किलो प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त, निगम ने लगाया ₹52 हजार का जुर्माना

Spread the love

रांची: प्लास्टिक मुक्त रांची अभियान के तहत रांची नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपर बाजार स्थित एक प्रतिष्ठान से 480 किलोग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया है। इस मामले में संबंधित प्रतिष्ठान पर 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

नगर निगम को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर सहायक नगर आयुक्त राहुल यादव के नेतृत्व में विशेष टीम ने 18 जून को शनि मंदिर, कार्ट सराय रोड स्थित मेसर्स डिस्पो वर्ल्ड में छापेमारी की। जांच के दौरान 17 कार्टन में रखे लगभग 480 किलोग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद किए गए, जिन्हें तत्काल जब्त कर लिया गया।

जब्त सामग्री के नमूनों को जांच के लिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद भेजा गया। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि प्रतिष्ठान द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (संशोधित 2026) का उल्लंघन करते हुए प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडारण और विक्रय किया जा रहा था।


गंभीर अनियमितता को देखते हुए नगर निगम ने संबंधित प्रतिष्ठान पर 52,000 रुपये का जुर्माना लगाया और भविष्य में ऐसी गतिविधियों की पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी दी।

रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निगम क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, भंडारण, खरीद-बिक्री और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

नगर निगम ने नागरिकों और व्यापारियों से कपड़े, जूट और अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने की अपील करते हुए शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने में सहयोग करने का आह्वान किया है।

Leave a Reply