CM के वकील की हाईकोर्ट में दलील-मेरे खिलाफ न कोई आपराधिक मामला न ही प्राथमिकी।

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सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी के समन के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की सीएम की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता पी चिदंबरम और अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने पक्ष रखा।

अपनी बहस के दौरान उनकी ओर से कहा गया कि मेरे खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। न ही ED ने कोई प्राथमिकी दर्ज की है। एजेंसी CM को गवाह के रूप में बुला रही है या फिर आरोपी के रूप में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है ED का समन सही नहीं है।

कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है. ED की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इण्डिया (ASG) एस वी राजू पक्ष रख रहे हैं. उनकी ओर से 13 अक्टूबर को बहस की जाएगी।

बता दें कि 23 सितंबर ED के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन ने हाइकोर्ट की शरण ले ली थी। मुख्यमंत्री ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर ED की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है इसके साथ ही याचिका में ED की शक्तियों को भी चुनौती दी गई है. इससे पहले मुख्यमंत्री ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी।

ED की ओर से उपस्थित वरीय अधिवक्ता ने कहा कि यह प्रिडिकेट ओफेन्स का मामला है, ED की धारा 50 और 63 को चुनौती दी गई जिसे विजय मदनलाल चौधरी के केस में सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है।

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