रांची में 20 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी पर नगर निगम की कार्रवाई

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रांची नगर निगम की नगर निवेश शाखा ने मंगलवार को शहर के 20 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को नोटिस जारी किया है। निगम अब इन संस्थानों के भवन की वैधता, स्वीकृत नक्शा, भवन के उपयोग, ट्रेड लाइसेंस, जरूरी अनुमतियों और अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच करेगा।


नगर निगम के मुताबिक यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में की जा रही है। स्वीकृत भवन मानचित्र के विपरीत या बिना जरूरी अनुमति के किया गया निर्माण अनधिकृत माना जाएगा। निगम ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ समय बीत जाने से कोई अवैध निर्माण वैध नहीं हो जाता।


आवासीय भवन में कोचिंग पर भी नजर
जिन भवनों का स्वीकृत उपयोग आवासीय है, लेकिन वहां कोचिंग संस्थान या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, उनकी भी जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित भवन और संस्थान के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।


फायर एग्जिट और फायर NOC की होगी जांच
बड़ी संख्या में विद्यार्थियों वाले कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी में अग्नि सुरक्षा को लेकर भी निगम सख्त है। जांच के दौरान फायर एग्जिट, सुरक्षा उपकरण और वैध फायर NOC समेत अन्य जरूरी मानकों की जांच की जाएगी।


इन संस्थानों को मिला नोटिस
नोटिस पाने वालों में लालपुर स्थित हरिओम टावर के न्यूटन ट्यूटोरियल, समर्थ एकेडमी और FIITJEE, ली डिजायर कॉम्प्लेक्स के विजन IAS, इटरनल करियर क्लासेस, CAD डिजाइन स्कूल, स्काई टेक एविएशन, मेंटर्स एडुसर्व, KD लाइब्रेरी और भंवर राठौड़ डिजाइन स्टूडियो शामिल हैं।


इसके अलावा ईस्ट जेल रोड स्थित VMS लाइब्रेरी, प्रेरणा इंस्टीट्यूट, इनसाइट लाइब्रेरी, प्रसाद एंड विनायका लाइब्रेरी, मेटा विजन एकेडमी, परफेक्ट ट्यूटोरियल, एक्सल N.C. IAS, किरण एकेडमी और एग्जाम फाइटर को भी नोटिस दिया गया है। धुर्वापखना/धड़पखना क्षेत्र और सर्कुलर रोड स्थित भविष्य भारती को भी नोटिस जारी किया गया है।

दस्तावेजों की होगी जांच
नोटिस के बाद संस्थानों से स्वीकृत भवन मानचित्र, भवन के अनुमोदित उपयोग, ट्रेड लाइसेंस, अन्य जरूरी लाइसेंस एवं अनुमतियां, फायर NOC और सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज मांगे जाएंगे।


नियमों का उल्लंघन मिला तो सीलिंग
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने और निर्धारित प्रक्रिया के बावजूद कमियां दूर नहीं करने पर सीलिंग समेत अन्य कार्रवाई की जा सकती है।


रांची में नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद अब कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी में संचालित गतिविधियों के साथ-साथ भवन और फायर से जुड़े दस्तावेजों की स्थिति पर भी नजर रहेगी।

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