नगर निगम और निकाय चुनाव कराने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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झारखंड हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें अदालत ने राज्य सरकार को तीन हफ्ते में निकाय चुनाव की घोषणा करने का आदेश दिया था. मंगलवार को इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार  द्वारा दायर LPA (लेटेस्ट पेटेंट अपील) पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है.  दरअसल राज्य में नगर निगम और निकायों का चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो एवं अन्य ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने इस मामले में 4 जनवरी को आदेश पारित किया था. मंगलवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा. वहीं निवर्तमान पार्षदों की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने बहस की।

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