विधानसभा घेराव से पहले रांची जिला प्रशासन की छात्रों से अपील, 750 मीटर के दायरे में BNS की धारा 163 लागू

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रांची: 10 अगस्त 2026 को प्रस्तावित छात्र संगठनों के विधानसभा घेराव को लेकर रांची जिला प्रशासन ने छात्रों से संयम बरतने और शांतिपूर्ण एवं वैधानिक तरीके से अपनी मांगें रखने की अपील की है।


रांची जिला प्रशासन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि झारखंड विधानसभा परिसर (नया विधानसभा) के 750 मीटर के दायरे में BNS की धारा 163 (पूर्व में धारा 144 CrPC) लागू की गई है। हालांकि, इस दायरे में झारखंड हाईकोर्ट को इससे संबंधित आदेश में अपवाद रखा गया है।


प्रशासन के अनुसार, उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन, धरना आदि करना गैरकानूनी होगा। प्रशासन ने छात्रों से किसी भी प्रकार के आक्रामक या हिंसक प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की अपील की है।


जिला प्रशासन ने छात्रों को आगाह करते हुए कहा कि किसी हिंसक या गैरकानूनी गतिविधि में शामिल पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी कार्रवाई से शैक्षणिक रिकॉर्ड और भविष्य में रोजगार के अवसर प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।

प्रशासन ने कहा कि वर्तमान समय में सरकारी और निजी क्षेत्र की कई नौकरियों में पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है। ऐसे में किसी नकारात्मक कानूनी रिकॉर्ड के कारण भविष्य में नौकरी अथवा ठेके प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है।


रांची जिला प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे अपनी शिकायतों और मांगों को शांतिपूर्ण और कानूनी माध्यमों से रखें। प्रशासन ने कहा कि छात्रों को किसी भी तरह की उग्रता से बचते हुए अपनी पढ़ाई, करियर और उज्ज्वल भविष्य पर ध्यान देना चाहिए।


प्रशासन ने छात्रों से बहकावे में न आने, संयम बनाए रखने और वैधानिक प्रक्रिया का पालन करने की अपील की है।

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