Jharkhand Cabinet Decisions 2026: झारखंड में 7,890 चापाकल, 500 बेड के अस्पताल और मेडिको सिटी को मंजूरी

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रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को झारखंड मंत्रालय, रांची में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, सड़क निर्माण, बिजली, रोजगार और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए 7,890 चापाकल लगाने, जमशेदपुर में 500 बेड के अस्पताल के निर्माण और झारखंड मेडिको सिटी के बुनियादी ढांचे के विकास सहित कई योजनाओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 353/2026 के अनुसार, बैठक में सिंचाई परियोजनाओं, ग्रामीण सड़कों, पशु आहार कारखाने, छात्र कल्याण और सरकारी कर्मचारियों के सेवा लाभ से संबंधित प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

1. राज्य के 263 प्रखंडों में लगेंगे 7,890 चापाकल

झारखंड में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के 263 प्रखंडों में 7,890 चापाकल लगाने की योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए लगभग 96.55 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है।

इस योजना का उद्देश्य राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता बढ़ाना और लोगों को पानी की समस्या से राहत दिलाना है।

2. जमशेदपुर में 500 बेड के अस्पताल को मंजूरी

स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में मंत्रिपरिषद ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर परिसर में 500 शय्या वाले अस्पताल भवन के निर्माण के लिए लगभग 545.38 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

इसके अतिरिक्त झारखंड मेडिको सिटी के लिए संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु लगभग 284.17 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

वहीं, रांची सदर अस्पताल में कैथ लैब की स्थापना और खरीद से संबंधित योजना के लिए 9.90 करोड़ रुपये की लागत पर कार्य आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है।

3. नीमडीह-कुकड़ू मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को मंजूरी

किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने सरायकेला-खरसावां जिले के नीमडीह और कुकड़ू प्रखंडों में मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है।

चांडिल जलाशय से पानी उठाकर भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगभग 607.03 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा हजारीबाग जिले की लोटिया जलाशय योजना के पुनरुद्धार और मुख्य नहरों की लाइनिंग के लिए लगभग 32.17 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

4. गोड्डा में बनेगा पशु आहार कारखाना

राज्य में दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए गोड्डा में नया पशु आहार कारखाना स्थापित किया जाएगा। झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से प्रस्तावित इस परियोजना की क्षमता 50 मीट्रिक टन प्रतिदिन होगी, जिसे भविष्य में 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकेगा।

इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 51.49 करोड़ रुपये है। मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए 30 करोड़ रुपये के व्यय को भी मंजूरी दी है।

5. गिरिडीह और रांची की सड़कों के निर्माण को मंजूरी

राज्य में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

गिरिडीह जिले में बड़कीटांड से जबरदाहा-निमायीटांड-शंकरडीह-मरजुगुण्डी पथ के 7.783 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण के लिए लगभग 40.09 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इसके अलावा गिरिडीह में मदहालो से अलाकडीहा पथ के 7.8 किलोमीटर हिस्से के पुनर्निर्माण के लिए लगभग 37.47 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

पतालडीह-देवरी-गांवा-सतगांवा पथ के 42.40 किलोमीटर हिस्से की राइडिंग क्वालिटी सुधारने के लिए लगभग 37.07 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

वहीं, रांची में एडरमहातु से बांकी पथ के 5.67 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण के लिए लगभग 30.09 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

6. झारखंड के सभी थानों में CCTV से जुड़े भुगतान को मंजूरी

राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना से संबंधित लंबित भुगतान के लिए मंत्रिपरिषद ने 1 करोड़ 17 लाख 52 हजार 800 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।

यह राशि झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा चयनित परामर्शी कंपनी अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी को लंबित भुगतान के लिए स्वीकृत की गई है।

7. सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से जुड़े फैसले

मंत्रिपरिषद ने राज्य कर्मियों की वेतन विसंगतियों, सेवा शर्तों में एकरूपता और एसीपी/एमएसीपी से संबंधित मामलों के समाधान के लिए नई उच्चस्तरीय समिति के पुनर्गठन को मंजूरी दी है।

इसके अलावा विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवा अवधि की गणना, नियमितीकरण, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

सरकार ने राज्य प्रोबेशन सेवा संशोधन नियमावली, 2026 और झारखंड राज्य आयुष शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2026 के गठन को भी मंजूरी दी है।

8. सरकारी पॉलिटेक्निक के छात्रों को मिलेगा इंटर्नशिप प्रशिक्षण

राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्रों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम के रांची, दुमका और रामगढ़ केंद्रों का चयन किया गया है।

मंत्रिपरिषद ने इन संस्थानों के सहयोग से छात्रों को इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का अवसर मिलेगा।

इसके अतिरिक्त राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में छात्रों के कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों के लिए ‘Statute for Health Care Management and Mental Wellbeing-2026’ को स्वीकृति दी गई है।

9. आदिवासी बहुल गांवों के विद्युतीकरण के लिए 184.52 करोड़ रुपये

राज्य के आदिवासी बहुल गांवों में ऐसे टोले और घर, जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, उन्हें विद्युतीकृत करने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 184.52 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

इस पहल का उद्देश्य बिजली से वंचित क्षेत्रों तक विद्युत सुविधा पहुंचाना है।

10. जलछाजन परियोजनाओं को मार्च 2027 तक विस्तार

नाबार्ड की RIDF-Tranche-XXV योजना के अंतर्गत स्वीकृत झारखंड जलछाजन योजना की 28 परियोजनाओं की शेष राशि 58.61780 करोड़ रुपये को राज्य संसाधन मद से स्वीकृत किया गया है।

इसके साथ ही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 31 मार्च 2027 तक अवधि विस्तार देने की मंजूरी दी गई है।

11. झारखंड में विशेष विधानसभा बैठक की तारीख तय

मंत्रिपरिषद ने षष्ठम झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के क्रम में 25 नवंबर 2026 और 26 नवंबर 2026 को सदन की विशेष बैठक आयोजित करने की स्वीकृति दी है।

इन बैठकों में सदन की कार्यवाही से संबंधित कार्यक्रम विधानसभा की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संचालित होंगे।

12. भूमि अधिग्रहण के लिए बनेगा एकीकृत पोर्टल

राज्य की विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एकीकृत लैंड एक्विजिशन पोर्टल विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

इस पोर्टल का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण से जुड़ी प्रक्रियाओं का एकीकृत प्रबंधन करना है। इससे संबंधित कार्यों की निगरानी और प्रबंधन में सहायता मिलने की उम्मीद है।

13. खनन और उद्योग से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय

मंत्रिपरिषद ने झारखंड मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड ब्लॉक डेवलपमेंट पॉलिसी, 2026 को अनुमोदित करने की स्वीकृति दी है। इस नीति का संबंध राज्य की विभिन्न इकाइयों को प्राप्त या प्राप्त होने वाले खनिज ब्लॉकों के अन्वेषण, विकास और खनन संचालन के लिए उपयुक्त मॉडल के चयन से है।

इसके अलावा लातेहार जिले के चंदवा अंचल के चकला क्षेत्र में 147.05 एकड़ गैरमजरूआ भूमि को चकला कोल परियोजना के लिए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की मंजूरी दी गई है।

राज्य में खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम, 2024 की अनुसूची में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।

14. महिलाओं और बच्चों के पोषण कार्यक्रम को लेकर फैसला

मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत पूरक पोषाहार कार्यक्रम और किशोरी बालिकाओं की योजना के लाभार्थियों को टेक होम राशन के रूप में पोषक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए निविदा प्रक्रिया से आपूर्तिकर्ताओं का चयन करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

इसके तहत तीन वर्ष के अनुबंध और एक वर्ष तक अवधि विस्तार की व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है। खाद्य सामग्री की आपूर्ति और संबंधित तकनीकी मानकों के संबंध में भी प्रस्तावित प्रावधानों को स्वीकृति दी गई है।

15. अन्य महत्वपूर्ण फैसले

मंत्रिपरिषद की बैठक में इन प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई:

– झारखंड विशेषज्ञ समिति के गठन एवं कार्य प्रणाली नियमावली, 2026 की स्वीकृति।
– झारखंड राजकोषीय अध्ययन संस्थान को स्वायत्त संस्था के रूप में पंजीकृत करने की प्रक्रिया से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी।
– झारखंड अपशिष्ट जल संशोधन नीति, 2026 के गठन की स्वीकृति।
– झारखंड नगरपालिका भूमि/भवन स्थानांतरण अधिभार नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति।
– विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत संविदा पर कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों और कर्मियों के मासिक मानदेय में संशोधन की स्वीकृति।
– राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए निःशुल्क भूमि हस्तांतरित करने की स्वीकृति।
– चाईबासा ग्रिड सब स्टेशन में दो लाइन फीडर बे के निर्माण के लिए लगभग 26.78 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
– झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 की धारा 9 और 21 में संशोधन की स्वीकृति।
– फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (Fire NOC) की वैधता और नवीनीकरण अवधि में बदलाव की स्वीकृति।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में पेयजल, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क, बिजली, शिक्षा, रोजगार, खनन और सरकारी कर्मचारियों से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों के क्रियान्वयन से राज्य में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और विभिन्न विभागों की योजनाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता तैयार होगा।

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