चेक बाउंस में निर्दोष घोषित शैलेन्द्र के खिलाफ दायर अपील खारिज

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रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने चेक बाउंस के आरोप में निर्दोष करार दिये गये शैलेन्द्र कुमार को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है. जेएमएफसी (न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी) की अदालत ने दीपक कुमार पोद्दार द्वारा दायर मामले की सुनवाई करते हुए शैलेन्द्र कुमार को निर्दोष घोषित कर दिया था. इस फैसले को चुनौती देते हुए दीपक कुमार पोद्दार ने मुख्य न्यायाधीश आयुक्त की अदालत में अपील दायर की थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. दरअसल, दीपक पोद्दार ने आरोप लगाया था कि उन्होंने कोरोना काल में शैलेन्द्र को 7 लाख रुपये दिये थे. बाद में शैलेन्द्र ने दीपक पोद्दार को 7 लाख रुपये का चेक दिया, जो बाउंस हो गया। लेकिन दीपक पोद्दार अदालत में यह साबित नहीं कर सके कि शैलेन्द्र द्वारा दिये गये चेक के एवज में उन्हें नकद भुगतान नहीं किया गया था. शैलेन्द्र कुमार की ओर से अधिवक्ता कुशल अग्रवाल ने बहस की।

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