पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत

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रांची: टेंडर घोटाला और करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जहां शीर्ष अदालत ने उनकी बेल याचिका स्वीकार कर ली।


सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आलमगीर आलम करीब दो वर्षों बाद जेल से बाहर आ सकेंगे। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जा रही जांच में आलमगीर आलम का नाम टेंडर घोटाला और अवैध धन लेनदेन मामले में सामने आया था।


सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

गौरतलब है कि इस मामले को लेकर झारखंड की राजनीति में लंबे समय से बयानबाजी जारी थी। अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आलमगीर आलम के समर्थकों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है।


हालांकि, मामले की जांच अभी भी जारी है और एजेंसियां आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई हैं।

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