JSSC-CGL नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक, सरकार और JSSC से 15 सितंबर तक जवाब तलब

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रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC-CGL परीक्षा से नियुक्त कर्मियों को हटाए जाने के राज्य सरकार के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने आकाश गौरव समेत 99 कर्मियों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
प्रार्थियों ने राज्य सरकार द्वारा JSSC-CGL परीक्षा, विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत हुई नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने नियुक्ति रद्द करने के सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC से जवाब मांगा है।


अदालत ने दोनों पक्षों को 15 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई है।
प्रार्थियों की ओर से पूर्व महाधिवक्ता और वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन तथा अधिवक्ता श्रेय मिश्रा ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।


दरअसल, CID जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने 18 अगस्त की देर रात उन परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी, जिनमें TDPL की भूमिका सामने आने की बात कही गई थी। इसके साथ ही वर्ष 2014 से हुई नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं की भी जांच कराने की घोषणा की गई थी।


इसी के बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना में 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने का उल्लेख किया गया है।

अब JSSC-CGL नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक के बाद इस मामले में अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। उस दिन सरकार और JSSC की ओर से अदालत में क्या जवाब दिया जाता है, इस पर सभी की नजर रहेगी।

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