स्थानीय निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी- हाजिर हुई मुख्य सचिव।

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स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर पार्षद  रोशनी खलखो vs झारखण्ड सरकार मामले में झारखंड उच्च न्यायालय मे दिनांक 02/09/2025 को जस्टिस माननीय आनंदा सेन जी के कोर्ट में दिनांक 04/01/2024 के आदेश तीन हफ्ते में चुनाव कराने के आदेश के संबंध में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई, प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा,सुनवाई में मुख्य सचिव अलका तिवारी उपस्थित रही, सरकार की ओर से महाधीवक्ता ने पक्ष रखा, सरकार की ओर से निकाय चुनाव कराने के लिए और समय की मांग किया गया लेकिन कोर्ट ने समय की मांग को ख़ारिज कर दिया,कोर्ट के आदेश को समय से चुनाव न कराने पर न्यायलय ने फिर से नाराजगी जताई और यह माना की कोर्ट की अवमानना हुई है,अगली सुनवाई 10/09/2025 तारीख को  होगी।

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