रांची नगर निगम का मेयर पद ST के लिए आरक्षित, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना ।

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रांची। राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार रांची नगर निगम के मेयर पद को अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित किया गया है।
वहीं धनबाद नगर निगम के मेयर पद को अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है। आयोग द्वारा जारी सूची में राज्य के सभी प्रमुख नगर निगमों के मेयर पद के लिए आरक्षण का स्पष्ट विवरण दिया गया है।


अधिसूचना के मुताबिक मेदनीनगर नगर निगम का मेयर पद अनारक्षित (महिला) के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि हजारीबाग नगर निगम का मेयर पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 के लिए सुरक्षित रहेगा। गिरिडीह नगर निगम में मेयर पद अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित किया गया है।
इसके अलावा देवघर और बोकारो नगर निगम के मेयर पद को अनारक्षित रखा गया है। सरायकेला नगर निगम का मेयर पद अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए जबकि मानगो नगर निगम का मेयर पद अनारक्षित श्रेणी में रहेगा।


राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी इस आरक्षण सूची के बाद शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और संभावित प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।

📊 शहरी स्थानीय निकायों में मेयर पद का आरक्षण विवरण


रांची नगर निगम – अनुसूचित जनजाति (ST)
धनबाद नगर निगम – अनारक्षित
मेदनीनगर नगर निगम – अनारक्षित (महिला)
हजारीबाग नगर निगम – अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1
गिरिडीह नगर निगम – अनुसूचित जाति (SC)
देवघर नगर निगम – अनारक्षित
बोकारो नगर निगम – अनारक्षित
सरायकेला नगर निगम – अनुसूचित जनजाति (ST)
मानगो नगर निगम – अनारक्षित

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