दिल्ली हाईकोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और राजयसभा सदस्य शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल मामले में अपना फैसला सुना दिया है. इस मामले से जुड़े सभी पक्षों की पूरी बहस सुनने के बाद अदालत ने 22 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शिबू सोरेन की याचिका खारिज कर दी है. याचिका खारिज होने के साथ ही डीए (आय से अधिक संपति) मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल के सामने कार्यवाही पर लगी रोक भी हट गई है.दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले से शिबू सोरेन को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब सीबीआई आय से अधिक सम्पति मामले में जाँच शुरू कर सकती है।बता दें कि राजयसभा सदस्य शिबू सोरेन ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर सीबीआई को प्रारंभिक जांच की कार्यवाही और आदेश को चुनौती दी है. दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत में शिबू सोरेन की याचिका पर सुनवाई की. शिबू सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल पक्ष रखा. वहीँ लोकपाल की ओर से SGI (सॉलिसिटर जेनरल ऑफ इण्डिया) तुषार मेहता ने पक्ष रखा है।
