रांची के चुटूपालू और ओरमांझी में अवैध स्टोन क्रशरों पर बड़ी कार्रवाई, 19 इकाइयों पर गिरी गाज

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रांची, 12 सितंबर 2026: माननीय उच्च न्यायालय के आदेश और खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड सरकार के निर्देश के अनुपालन में रांची जिले के चुटूपालू और ओरमांझी प्रखंड क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन एवं स्टोन क्रशिंग इकाइयों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई।


संयुक्त जांच समिति ने क्षेत्र में संचालित पत्थर खनन और स्टोन क्रशिंग इकाइयों का स्थल निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान कुल 19 स्टोन क्रशिंग इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।


जांच में CTO (Consent to Operate) लैप्स पाए जाने पर 8 स्टोन क्रशरों को सील कर दिया गया। वहीं नियमों के उल्लंघन और अवैध रूप से संचालित पाए गए 11 स्टोन क्रशिंग इकाइयों को ध्वस्त किया गया।


खनन पट्टा से लेकर पर्यावरणीय स्वीकृति तक हुई जांच
संयुक्त जांच दल ने संबंधित इकाइयों के खनन पट्टा/अनुज्ञप्ति, पर्यावरणीय स्वीकृति, Consent to Establish (CTE), Consent to Operate (CTO) समेत अन्य वैधानिक अनुमतियों की जांच की।


इसके साथ ही CTO की वैधता, निर्धारित शर्तों के अनुपालन और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े प्रावधानों का भी सत्यापन किया गया। जहां लागू था, वहां SEIAA से प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की गई।
कार्रवाई के दौरान संबंधित अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी और पुलिस बल मौजूद रहे। प्रशासन ने कहा कि अवैध खनन और बिना वैध अनुमति के संचालित स्टोन क्रशिंग इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

जिला प्रशासन द्वारा खनन क्षेत्रों में नियमों के अनुपालन और पर्यावरणीय मानकों की निगरानी के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाए रखने की बात कही गई है।


🔴 मुख्य बिंदु
19 स्टोन क्रशिंग इकाइयों पर कार्रवाई
8 स्टोन क्रशर सील
11 स्टोन क्रशिंग इकाइयां ध्वस्त
CTO, CTE और पर्यावरणीय स्वीकृति की जांच
हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में कार्रवाई
अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी

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