
निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने उम्मीदवारों के लिए नामांकन प्रक्रिया से जुड़ी सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, क्योंकि जरा-सी लापरवाही पर नामांकन फॉर्म रद्द किया जा सकता है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नामांकन के दौरान किसी भी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइए जानते हैं नामांकन से जुड़े 13 अहम नियम—
🔹 नामांकन के दौरान भीड़ पर रोक
नामांकन के समय कार्यालय में अधिक भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवार सहित केवल 5 लोग ही कार्यालय के अंदर प्रवेश कर सकेंगे।
🔹 शपथ पत्र अनिवार्य
उम्मीदवार को Form-VI और Form-24 के साथ नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र जमा करना होगा।
🔹 दो संतान का नियम
उम्मीदवार के अधिकतम दो बच्चे होने चाहिए।
हालांकि, 10 फरवरी 2013 से पहले यदि किसी के दो से अधिक संतान हैं, तो वे चुनाव लड़ने के पात्र होंगे।
🔹 वोटर लिस्ट और बैंक पासबुक
मतदाता सूची और चालू बैंक खाते की पासबुक की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देना अनिवार्य है।
🔹 फोटो और फॉर्म भरने में सावधानी
उम्मीदवार, प्रस्तावक, समर्थक और एजेंट — सभी की दो-दो पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगी
फॉर्म में व्हाइटनर का इस्तेमाल वर्जित है
किसी भी प्रकार की कटिंग या कांट-छांट मान्य नहीं होगी
कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाए
पूरा हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, शॉर्ट साइन मान्य नहीं होगा
🔹 नामांकन शुल्क
अनारक्षित पुरुष उम्मीदवार: ₹1000
महिला / SC / ST / OBC उम्मीदवार: ₹500
🔹 आयु सीमा
चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
🔹 नगरपालिका टैक्स
नगर निगम से जुड़े सभी टैक्स चुकाने का प्रमाण देना जरूरी होगा।
🔹 जाति प्रमाण पत्र
आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जमा करनी होगी।
प्रशासन ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे नामांकन से पहले सभी दस्तावेजों की अच्छे से जांच कर लें, ताकि किसी भी तकनीकी कारण से उनका फॉर्म रद्द न हो।