
नई दिल्ली: सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और दुर्घटनाओं के पीड़ितों को आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत जिन वाहनों के पास वैध थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा।
थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस भारत में सभी मोटर वाहनों के लिए अनिवार्य है। यह बीमा किसी सड़क दुर्घटना में दूसरे व्यक्ति, उसके वाहन या संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद वाहन मालिकों को पहले अपने वाहन का वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस कराना होगा। इसके बाद ही उन्हें पेट्रोल पंप से ईंधन लेने की अनुमति मिलेगी।
सरकार का मानना है कि इस कदम से बिना बीमा वाले वाहनों की संख्या में कमी आएगी, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और दुर्घटना पीड़ितों को समय पर बीमा का लाभ मिल सकेगा।
हालांकि, इस व्यवस्था को लागू करने की आधिकारिक तारीख और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने का इंतजार है।
