
रांची। नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 के तहत नामांकन प्रक्रिया एवं निर्वाचन से जुड़े अन्य कार्यों के दौरान विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर निषेधाज्ञा लागू की गई है।
अनुमंडल पदाधिकारी सदर, रांची द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के अंतर्गत यह निषेधाज्ञा लागू की गई है। निषेधाज्ञा दिनांक 29 जनवरी 2026 की प्रातः 06:00 बजे से 07 फरवरी 2026 की रात्रि 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।
नगरपालिका चुनाव के तहत नामांकन दाखिल करने से लेकर निर्वाचन प्रतीक आवंटन तक की प्रक्रिया इसी अवधि में संपन्न होगी। इस दौरान किसी भी प्रकार की विधि-व्यवस्था या लोक शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
जारी आदेश के अनुसार रांची समाहरणालय भवन ब्लॉक-ए एवं ब्लॉक-बी के 100 मीटर की परिधि में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी सहित अधिकतम 05 व्यक्ति एवं 03 वाहनों की ही अनुमति होगी।
इसके अतिरिक्त बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा आयोजित करने पर रोक रहेगी। साथ ही किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, हरवे-हथियार एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
जिला प्रशासन ने आमजनों से शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। किसी भी प्रकार की जन शिकायत के लिए रांची जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 9430328080 (अबुआ साथी) पर संपर्क किया जा सकता है।