E20 पेट्रोल पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, पुरानी गाड़ियों के लिए सादा पेट्रोल की मांग

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नई दिल्ली: पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण यानी E20 पेट्रोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि देशभर के पेट्रोल पंपों पर नोजल और बिल पर एथेनॉल की मात्रा स्पष्ट रूप से लिखी जाए, ताकि उपभोक्ताओं को यह जानकारी मिल सके कि वे किस प्रकार का ईंधन खरीद रहे हैं।


याचिका अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा द्वारा दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि बिना स्पष्ट जानकारी दिए E20 पेट्रोल बेचना उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन है। साथ ही यह भी मांग की गई है कि जिन पुराने वाहन E20 ईंधन के अनुकूल नहीं हैं, उनके लिए सामान्य (सादा) पेट्रोल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।


याचिका में कहा गया है कि कई पुराने वाहनों के इंजन E20 पेट्रोल के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं, जिससे वाहन मालिकों को तकनीकी और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना बाकी है।

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